माननीय उच्च न्यायलय ने सुनवाई के बाद में याचिकाकर्ता के हक में महत्वपूर्ण निर्णय दिया
दिल्ली, समाजहित एक्सप्रेस (रघुबीर सिंह गाड़ेगांवलिया) l देव नगर में दुकानदारो और व्यवसायियों द्वारा सार्वजनिक सड़क और फुटपाथ पर डमी और हंगेर्स से अतिक्रमण करने के कारण गली में आने जाने का आम रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, जिससे परेशान देव नगर गली न.3 ब्लाक न.1 के स्थानीय निवासी एडवोकेट कुनाल खटूमरिया ने समस्या से निजात पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की । माननीय उच्च न्यायलय ने सुनवाई के बाद में याचिकाकर्ता के हक में महत्वपूर्ण निर्णय दिया l
माननीय उच्च न्यायलय ने 21 अगस्त 2023 को अपने महत्वपूर्ण निर्णय में दिल्ली पुलिस के एस. एच. ओ. थाना प्रशाद नगर को और दिल्ली नगर निगम को इस मामले में दुकानदारो और व्यवसायियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाई करने और गली में आने जाने के आम रास्ते से डमी और हंगेर्स को हटवाने का निर्देश दिया, ताकि याचिकाकर्ता को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े l
एडवोकेट कुनाल खटूमरिया ने समाजहित एक्सप्रेस को बताया कि अब देखना ये है कि दिल्ली पुलिस के एस. एच. ओ. थाना प्रशाद नगर और दिल्ली नगर निगम के अधिकारी माननीय उच्च न्यायलय के आदेश का पालन करते है या नहीं ?